एग्रीनेशन न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली. 30 अगस्त 2018
भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने देश में बिकने वाली 18 कीटनाशक दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह दवाएं जीव जंतुओं के लिए घातक हैं। इन दवाओं का न तो अब निर्माण होगा और न ही बिक्रय होगा। भारत सरकार का आदेश सभी जिलों के कृषि रक्षा अधिकारियों को भेज दिया गया है। इसमें प्रतिबंधित की गई दवाओं का नाम होने के साथ इन दवाओं के प्रयोग से क्या नुकसान हो सकते हैं इसका ब्योरा भी दिया गया है।किसान अपने खेतों में कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं। इनमें कई कीटनाशक ऐसे हैं जो जीव जन्तुओं, जलीय जीवों के लिए काफी घातक हैं। इनके छिड़काव से जीव जंतुओं पर बुरा असर पड़ता है।
विशेषज्ञों की समिति की रिपोर्ट के बाद भारत सरकार ने इन कीटनाशक दवाओं की बिक्री, निर्माण आदि पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिला कृषि रक्षा अधिकारी सलीमुद्दीन ने बताया कि भारत सरकार का आदेश मिला है। इसमें कुल 18 कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह आदेश सभी कीटनाशक बिक्रेताओं को भेजा जा रहा है। इसमें कई कीटनाशक तो ऐसे हैं जो खेती के लिए फायदेमंद जीवों के लिए घातक हैं। इनके प्रयोग से मानव और पशुओं को जोखिम होने की संभावना है। इसलिए इनकी बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
इन कीटनाशकों पर लगा प्रतिबंध
बेनोमाइल, कार्बलराइल, डायजिनोन, फेनारिमोल, फेंथिओन, लिनुरोन, मेथोक्सी ईथाइल मरकरी क्लोराइड, मिथाइल पैराथिओन, सोडियम सायनाईड, थियोमोटोन, ट्राइडेमोर्फ, ट्राइफ्लूरेलिन, अलाक्लोर (जलीय जीवों के लिए विषैला), ड्राइक्लोरोवस (जलीय जीव, मधुमक्खियों के लिए घातक), फोरेट जलीय कृषि के लिए नुकसानदेय, फोर्सडामिडोन, ट्रायजोफोस, ट्राइक्लोरोफोर्न की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।बोले कृषि रक्षा अधिकारीभारत सरकार ने 18 कीटनाशकों के बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका आदेश आ गया है। विशेषज्ञों ने इन कीटनाशकों के प्रयोग से मानव और पशुओं को जोखिम होने की संभावना जताई है। जलीय जीवों पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए सरकार ने इन 18 कीटनाशकों की बिक्री, निर्माण आदि पर प्रतिबंध लगाया है। कीटनाशक विक्रेताओं को सूची सहित आदेश दिया जाएगा कि इन कीटनाशकों की बिक्री न करें।
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