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मध्यप्रदेश में कीटनाशक खरीद में गड़बड़ी?

राजेश द्वेदी

भोपाल | 22 अगस्त 2017 

madhyapradeshकीटनाशक खरीद पर मध्यप्रदेश की नई नीति सवालों के घेरे में है। दरअसल इस साल कीटनाशक खरीद के टेंडर में मध्यप्रदेश मार्केटिंग फेडरेशन यानी मार्कफेड के नए नियम पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। छोटी कीटनाशक कंपनियों का दावा है कि नए नियम सिर्फ राज्य की बहुत सी छोटी और मझौली कीटनाशक कंपनियां को मार्कफेड के टेंडर से बाहर करने के लिए ही बनाए गए। नय नियमों से आरोप ये लग रहा है कि कहीं कुछ चुनिंदा कंपनियों को ही फायदा पहुंचाने की तैयारी चल रही है?

क्या है पूरा मामला

दूसरे राज्यों की तरह मध्यप्रदेश की मार्कफेड का भी काम किसानों तक सही कीमत पर कीटनाशक मुहैया कराना होता है। सालाना करीब 100 करोड़ रुपए की कीटनाशक और न्यूट्रिएंट्स सप्लाई के लिए हर साल इसके लिए तमाम कंपनियों से टेंडर मंगाए जाते हैं, जिसके बाद मार्कफेड की कमेटी सप्लाई करने वाली कंपनियों के लिए रेट लिस्ट तय करती है। इसी लिस्ट के हिसाब से हर जिले का कृषि निदेशक जरूरत के हिसाब से उन्हीं कंपनियों से कीटनाशक खरीदता है जिन्हें मार्कफेड ने शॉर्टलिस्ट किया होता है।

मार्कफेड की प्रक्रिया सवालों के घेरे में

मार्केटिंग फेडरेशन ने अचानक इस बार टेंडर के नियम बदल दिए। इसमें कई ऐसी शर्तें लगा दी गई जिनसे 80 परसेंट से ज्यादा कंपनियां सप्लाई की दौड़ से बाहर हो गई।

कई छोटी कंपनियों ने आरोप लगाया है कि जानबूझकर ऐसे नियम बनाए गए जिससे वो टेंडर प्रक्रिया से बाहर हो जाएं और कुछ चुनिंदा कंपनियों को फायदा मिले। टेंडर की शर्ते और पुराने नियमों को देखें तो इस साल के नियम संदेह तो पैदा करते ही हैं।

छोटी कंपनियों का आरोप टेंडर में मनमानी शर्तें

  1. वही कंपनियां टेंडर भर पाएंगी जिनका 3 साल का टर्नओवर 35 करोड़ रुपए से ज्यादा होगा  – इसके पहले कभी मार्कफेड ने टर्नओवर की शर्त नहीं लगाई थी। इस साल यह शर्त थोपने से राज्य की 3-4 चुनिंदा कंपनियों को छोड़कर बाकी 50-60 छोटी कंपनियां सप्लाई की दौड़ से बाहर हो गईं। ऐसा लगता है कि नियमों को इस तरह से बनाया गया कि कुछ चुनिंदा कंपनियों को ही फायदा पहुंचे
  1. घटिया सप्लाई की वजह से प्रतिबंधित कई कंपनियां इस साल सप्लाई के लिए क्वालिफाई – कई ऐसी कंपनियां भी चुन ली गई हैं जिनके कई प्रोडक्ट को पिछले साल घटिया क्वालिटी की वजह से मध्यप्रदेश में प्रतिबंधित कर दिया गया था। यही नहीं सरकार ने कुछ कंपनियों के मैन्युफेक्चरिंग लाइसेंस भी रद्द कर दिए थे। लेकिन अब सवाल उठता है कि ऐसा क्या हो गया कि इन सभी कंपनियों को टेंडर में हिस्सा लेने दिया गया
  1. छोटे मैन्युफैक्चरर की दलील है कि मार्कफेड के टेंडर में कनसाइनमेंट के आधार पर रेट कॉन्ट्रैक्ट मंगवाए गए हैं, जबकि जीएसटी लगने के बाद कनसाइनमेंट आधार पर भाव नहीं बुलाया जा सकता – जब कनसाइनमेंट आधार पर माल भेजा ही नहीं जा सकता तो फिर टेंडर इस आधार पर क्यों किया गया?
  1. कई कंपनियों का आरोप है कि टेंडर की कई शर्तें टेंडर खुलने के करीब दो दिन पहले अचानक हटा ली गईं – अगर ऐसा हुआ है तो यह कई सवाल उठाता है। इनका कहना है कि शर्तें हटाए जाने की सूचना सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को बताई गई जबकि नियम के मुताबिक इसकी जानकारी उन सभी लोगों को दी जानी चाहिए थी जो टेंडर में हिस्सा ले रहे थे।

 

  1. इसके अलावा मार्कफेड ने तय किया था कि टेंडर में हिस्सा लेने वालों को कीटनाशक और न्यूट्रिएंट्स के सभी प्रोडक्ट का एक एक सैंपल टेंडर के साथ जमा करना होगा – लेकिन अचानक यह शर्त हटा ली गई पर इस मामले में भी कुछ लोगों को ही सूचना दी गई।

इस मामले में एग्रीनेशन ने मध्यप्रदेश के कृषि विभाग के प्रमुख सचिव राजेश राजौरा से कई बार फोन और व्हाट्स एप के जरिए बात करने की कोशिश की लेकिन उनका कोई जबाव नहीं मिला।

छोटी कंपनियों का कहना है कि मध्यप्रदेश सरकार ने फैसला नहीं बदला तो राज्य में कई छोटी कीटनाशक इकाइंयों के बंद होने की नौबत आ सकती है। नाम उजागर नहीं करने की शर्त पर भोपाल और इंदौर की कुछ छोटी कंपनियों ने बताया कि उनका बिजनेस काफी हद तक  मार्कफेड के सप्लाई ऑर्डर पर निर्भर रहता है। लेकिन अगर उन्हें मार्कफेड का बिजनेस नहीं मिला तो इंडस्ट्री चलाना मुश्किल होगा।

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